हड़ताली कर्मचारियों का 2 दिन का वेतन अब नहीं कटेगा, शासन ने जारी किए आदेश

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उत्तराखण्ड सचिवालय संघ के आह्वान पर सचिवालय अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा दिनांक 07 एवं 08 दिसम्बर, 2021 को की गई हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान किये जाने संबंधी प्रकरण पर उच्च स्तर पर लिए गये निर्णय के कम में सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 07 एवं 08 दिसम्बर, 2021 को उत्तराखण्ड सचिवालय संघ के आह्वान पर उक्त हड़ताल में सम्मिलित रहे समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों ( ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी, जो अर्जित अवकाश चिकित्सा अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश में रहे हैं को छोड़ते हुए) के उक्त 02 दिवस के हड़ताल अवधि को उनके उपार्जित अवकाश से समायोजित करते हुये हड़ताल अवधि का वेतन आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 जिन अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा उक्त हड़ताल में प्रतिभाग नहीं किया गया है. उनकी कार्यालय में उपस्थिति की सूचना एवं उनके नियंत्रक अधिकारियों की ओर से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उक्त अवधि में सम्बन्धित अधिकारी / कार्मिक द्वारा शासकीय कार्य सम्पादित किया गया, 07 दिवस के भीतर सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। तदोपरान्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ऐसे अधिकारी / कार्मिक के अवकाश समायोजन के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

3 उक्त हडताल अवधि के अवकाश समायोजन को भविष्य में किसी भी दशा में दृष्टान्त के रूप में नहीं लिया जायेगा तथा इसकी पुनरावृत्ति कदापि नहीं की जायेगी।

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