शिक्षण संस्थानों, बाहर से आने वाले लोगों के लिए और होम डिलीवरी को लेकर आदेश

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उत्तराखंड राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही और प्रत्याशी वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु पूर्व में पारित आदेश

कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अग्रिम आदेश तक समस्त सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्डिंग डिग्री कॉलेज पॉलिटेक्निक आईटीआई कोचिंग इंस्टिट्यूट राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय भी बंद रहेंगे साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य संपादित किया जाएगा

राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों के आवागमन एवं होम आइसोलेशन हेतु उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा,http://smartcitydehradun.uk.gov.in

 

होम डिलीवरी सेवा में लगे कार्मिकों की आवाजाही में छूट रहेगी

ऐसे छात्र-छात्राएं जो toefl/iets अथवा अन्य किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में प्रतिभाग सुनिश्चित कर रहे हैं उन्हें आवागमन में छूट प्रदान की जाएगी बशर्ते छात्र-छात्राओं को तथ्य संबंधी परीक्षा का एडमिट कार्ड आईडी प्रूफ अपने साथ रखना अनिवार्य होगा।

 

 

 

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