वाहन चालकों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक बड़ी और राहत की खबर आई है जिसमें ड्राइविंग, लाइसेंस परमिट ,फिटनेस और रजिस्ट्रेशन की समाप्त होने की तिथि अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक वैध कर दी है । जिसके मुताबिक 1 फरवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों के समाप्त होने के बावजूद उसे वैध माना जाएगा
दरअसल कोविड-19 के कारण सभी सरकारी ऑफिस लंबे समय से बंद थे जिसके कारण काफी सारा आम लोगों का काम पेंडिंग हो गया है इसी तरह से देशभर के तमाम आरटीओ में भी कई तरह का काम वेंडिंग हुआ है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस ,परमिट, फिटनेस ,रोड टैक्स ,रजिस्ट्रेशन जैसे कई काम पेंडिंग हो गए थे हालांकि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसमें पहले 30 जून तक छुट दी थी लेकिन फिर से एक बार इस पर विचार किया गया और इसको 30 सितंबर तक इसकी डेट बढ़ाई गई लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और काम की पेंडिंग भी बढ़ी हुई है इसीलिए केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक बढ़ दिया है।
इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसे लागू करने के लिए सभी राज्य सरकारों के परिवहन सचिव आयुक्तों और पुलिस महानिदेशक ओ को लेटर जारी किया गया है लेटर में कहा गया है कि कोरोना के कारण काफी मुश्किल दौर चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को भी बनाए रखना जरूरी है इसलिए पांचाल को और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है जिसमें सभी परिवहन संबंधित दस्तावेजों की समाप्त हो रही वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक वैध किया गया है