उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें सभी प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाइयां प्रिसक्राइब्ड करने के डॉक्टरों के लिए आदेश जारी किया गया है आदेश में लिखा गया है कि बार-बार स्वास्थ्य विभाग के सामने आम जनमानस से शिकायतें आ रही है कि डॉक्टर मरीजों को जेनेरिक दवाइयां प्रिसक्राइब्ड नहीं की जा रही है जो केंद्र को राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है चिकित्सालय में उपचार कराने आये मरीजों को अनिवार्य रूप से जैनरिक औषधियां ही प्रिंसक्राईब्ड की जाये तथा भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि किसी चिकित्सक द्वारा जैनरिक औषधि के स्थान पर ब्राण्डेड औषधियां प्रिसक्राईब्ड की जा रही है तो इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध उच्च स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।
केन्द्र सरकार / राज्य सरकार स्तर से आम जनमानस को न्यून्तम दर पर औषधि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जहां पर न्यूनतम दर पर जैनेरिक औषधियां उपलब्ध रहती हैं तथा वर्तमान में राज्य अंतर्गत विभिन्न चिकित्सालयों में जन औषधि केन्द्र भी खोले गये गये हैं, जहा से जेनरिक औषधिया न्यूनतम दर पर क्रय की जा सकती है।
विभाग स्तर से चिकित्सालयों में उपचार कराने आये मरीजों को जैनरिक औषधियों प्रिंसक्राइब्ड किये जाने हेतु समय-समय पर निर्देशित किया गया है