कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद सरकार ने प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि एक हफ्ते यानी 22 जून तक बढ़ा दिया है। साथ ही 15 जून से चारधाम यात्रा को भी तीन जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए खोल दिया है। इसके लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई। वहीं, अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए आरटी पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अभी भी अनिवार्य है। कोविड कर्फ्यू में वर्तमान व्यवस्था में कुछ और रियायत भी दी। हफ्ते में तीन दिन बाजार खुलेंगे। मिठाई की दुकानें पांच दिन खुलेंगी। शहरों में विक्रम, ऑटो के संचालन की अनुमति दी गई। साथ ही राजस्व न्यायालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने ने कहा कि इस सप्ताह के भीतर सरकार ने 15 से 22 जून तक छूट के दायरे को बढ़ा दिया है।
चार धाम यात्रा के लिये चमोली जनपद के लोगो को बद्रीनाथ ,रुद्रप्रयाग जनपद के लोगो को केदारनाथ, उत्तरकाशी जनपद के लोगो को गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन आर टी पी सी आर निगेटिव रिपोर्ट के साथ अनुमति दी गई।
राजस्व कोर्ट में 20 केस की सुनवाई के लिये खुलेंगे।
मिठाई की दुकान पांच दिन खुलेंगे।
शादी ,अंत्येष्ठि में 50 की संख्या को अनुमति लेकिन शादी मे आर टी पी सी आर रिपोर्ट जरूरी होगा।
विक्रम ऑटो को चलाने की अनुमति दी गई।
ग्रामीण क्षेत्र में डीएम को बाजार खोलने के सम्बंध में अधिकार दिया गया।
प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है। जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून ,जनरल मर्जेन्ट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे।
इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुले रहेंगी। इन सबके अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे।
22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी।