उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 7 दिनों के लिए बढ़ाया गया है जिसमें 24 अगस्त सुबह 6:00 बजे से 31 अगस्त सुबह 6:00 बजे तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा इसको लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की गई है इसमें लिखा है कि कोरोना कर्फ्यू के मध्य कोविड- वैक्सीनेशन का कार्यक्रम राज्य भर में जारी रहेगा साथ ही कोविड-19 संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जो कि 72 घंटे से पहले की होनी चाहिए सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन देगा राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं आयुष सहित यथावत चलती रहेंगी, सार्वजनिक वाहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अधीन जारी रहेगा, हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन शासकीय वाहनों में वाहनों की क्षमता के 50% की शर्त का अनुपालन करते हुए मात्र 4 व्यक्तियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण एवं 72 घंटे पूर्व की rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्यता या कोविड-19 वैक्सीनेशन की दोनों दोस्त लगने का प्रमाण पत्र होने की स्थिति में राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी