नैनीताल. उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्कूलों को खोले जाने संबंधी शासनादेश पर दायर की गई याचिका की सुनवाई हुई ,याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया ,सुनवाई की अगली तिथि 18 अगस्त नियत की गई ,याचिका पर विस्तृत सुनवाई करते हुये सरकार से पूछा है कि बतायें कोरोना के दृष्टिगत स्कूलों में क्या-क्या सावधानियां बरती जा रहीं हैं ?क्या कोविड़ एसओपी का पालन किया जा रहा है ?याचिका में कहा गया है की कोरोना काल में बच्चों के स्कूल खोलना गलत हैजबकि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी गई है और उसमे सबसे अधिक प्रभावित होने वाले बच्चों का ही जिक्र किया गया है और सरकार ने स्कूलों को खोल दिया है जो कि गलत है ।