केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है ये ऑनलाइन 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी जिस पर सामाजिक ,शैक्षिक ,स्पोर्ट्स ,मनोरंजन ,धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे कार्यक्रमों को 21 सितंबर से परमिशन होगी लेकिन इसमें गाइडलाइन के मुताबिक 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। अनलॉक 4 में 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिअटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी।
देश में रोजाना कोरोना के हजारों नए मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना से सैकड़ों लोगों की जानें भी जा रही हैं। अब तो कोरोना के मामले 35 लाख के करीब पहुंच गए हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है।
साथ ही स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग इंस्टिट्यूट अभी फिलहाल बंद रहेंगे। गाइडलाइंस में राज्यों और केंद्रशासित राज्यों के साथ चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक के लिए बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन लर्निंग को इजाजत जारी रहेगी ।राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने यहां स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को बुलाने की इजाजत दे सकते हैं। कंटेनमेंट जोन्स में 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी । इसके साथ ही स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे
–