वादकारियों को व्यक्तिगत रूप मानवाधिकार आयोग में नहीं उपस्थित होने की जरुरत

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कोविड-19 के अत्यधिक बढ़ते हुए प्रकोप के दृष्टिगत उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग में पूर्व से निर्धारित प्रतिवादों की सुनवाई हेतु दिनांक 15 सितम्बर, 2020 से अग्रिम आदेशों तक वादकारियों को व्यक्तिगत रूप से आयोग कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नही है। वादकारी अपना प्रतिउत्तर डाक/ई-मेल/फैक्स द्वारा भेज सकते हैं। यह जानकारी प्रशासनिक अधिकारी, उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग हरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा दी गई।

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