उत्तराखंड विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले मे कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका…

सुप्रीम कोर्ट ने बैकडोर से विधानसभा में नियुक्ति पा गए कार्मिकों को तगड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को रद्द कर दिया।  हाईकोर्ट की डबल बेंच की तर्ज पर अब सुप्रीम कोर्ट से भी इन बर्खास्त कर्मियों को राहत नहीं मिल पाई है और स्पीकर के फैसले पर मुहर लग गई है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यह सुप्रीम कोर्ट गए थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है। साथ ही तीखी टिप्पणी भी की है …विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही कार्रवाई को वह खुद भी ऑनलाइन देख रही थी और विधानसभा द्वारा लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है लिहाजा वह अदालत का भी धन्यवाद अदा करती हैं। आपको बताते चले की 228 अभ्यर्थी बैक डोर भर्ती से आए थे जिन्हे जांच के बाद विधानसभा से निकाला गया था…वही  विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है …इस निर्णय को उत्तराखंड के युवाओं व उत्तराखंड के लोगों की जीत बताया …ऋतु खंडूड़ी ने कहा मैंने पहले ही कहा था कि कठोर निर्णय मुझे लेना पड़ा तो मैं कठोर निर्णय लूंगी , सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी ऋतु खंडूड़ी ने ने कहा की  कोटिया कमेटी की रिपोर्ट सही थी , मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर जो मैंने निर्णय लिया था उसको उन्होंने सही माना है।

 

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