चार धाम यात्रा को खोले जाने की सशर्त अनुमति नैनीताल हाईकोर्ट ने दी

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नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को सशर्त यात्रा खोलने की अनुमति दे दी है जिसमें चार धाम यात्रा आने वाले यात्रियों को बहुत 72 घंटे पहले कोविड- नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी वही देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल और देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा चार धाम यात्रा कोरोना के चलते यात्रा स्थगित थी जिसे उत्तराखंड की आर्थिकी पर काफी बड़ा असर पढ़ा था इसी को लेकर चलते लोगों में काफी नाराजगी थी वहीं राजनीतिक तौर पर कांग्रेस ने भी लगातार इस को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया था अब ऐसे में जब नैनीताल हाईकोर्ट ने सशर्त यात्रा खोलने की अनुमति दे दी है वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि वे नैनीताल हाईकोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं लेकिन राज्य सरकार ने पहले से सही तरीके से पैरवी नहीं की थी जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं उनके काम धंधे बंद हो गए हैं

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