नगर पालिका,नगर निगम के विस्तार किये हुए क्षेत्र में व्यवसायिक और आवासीय शुल्क नहीं लिया जायेगा,

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प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री बंशीधर भगत ने विधानसभा स्थित कक्ष में शहरी विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि नगर विकास की योजना को जनसुविधा की दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाया जाए। उन्होंने कहा विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत नक्शा पास कराने संबंधित शुल्क में कटौती का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जायेगा। अभी तक विनियमित क्षेत्र के बाहर नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है किन्तु यदि कोई अपना नक्शा पास कराना चाहता है तो इसे प्राधिकरण को पास करने के निर्देश दिये गये हैं। विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत सबडिवीजनल शुल्क पांच प्रतिशत से एक प्रतिशत करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जायेगा। बैठक में कहा गया कि नगर पालिका एवं नगर निगम के विस्तार किये हुए क्षेत्र में व्यवसायिक और आवासीय शुल्क नहीं लिया जायेगा। लोहाघाट नगर पंचायत का उच्चीकरण करके नगर पालिका बनाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा।

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