उत्तराखंड में कॉविड की नई गाइडलाइन,कई नियम लागू

Dehradun,

उत्तराखंड में को कोरोना के नए वेरिएंट ओमी क्रोन लेकर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन,

उत्तराखंड में कोविड- कर्फ्यू रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेगा,

बाजार सुबह 6:00 बजे से रात बजे तक खुले रहेंगे,

जिम ,शॉपिंग ,मॉल ,सिनेमा हॉल, स्पा सलून ,मनोरंजन पार्क ,थिएटर ऑडिटोरियम सभी में 50% क्षमता की गई,

स्विमिंग पूल वॉटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रहेंगे,

खेल संस्थान स्टेडियम खेल के मैदान में खिलाड़ियों का ट्रेनिंग 50% के साथ की जाएगी,

सार्वजनिक समारोह मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक आदि गतिविधियों कि 16 जनवरी तक अनुमति नहीं,

शादी विवाह और शव यात्रा में 50% क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति,

राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन 16 जनवरी तक अनुमति नहीं,

होटल रेस्टोरेंट भोजनालय ढाबों में केवल 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति, होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा,

होटल में मौजूद कॉन्फ्रेंस हॉल स्पा और जिम का उपयोग कोविड- प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ 50% क्षमता के साथ किए जाने की अनुमति,

स्कूल, राज्य में आंगनवाड़ी केंद्र और क्लास 12th तक सभी शिक्षण संस्थाएं 16 जनवरी तक बंद रहेंगे

बाहर से आने वाले राज्यों के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन कि दोनों डोज नहीं होने पर 72 घंटे पहले की कोविड- नेगेटिव रिपोर्ट के अनुसार ही उत्तराखंड में आने की अनुमति,

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