केंद्र सरकार ने अनलॉक-5 के लिए गाइडलाइस बुधवार 30 sept को जारी कर दिया है। जिसमे 15 अक्टूबर से स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को भी 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार स्कूल व कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। लेकिन, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता-पिता की सहमति की जरूरी होगी। स्कूल प्रबंधन अपने स्तर से स्कूल भेजने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। साथ ही जो अभिभावक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई ही करवाना चाहेंगे, उन्हें वह सुविधा स्कूल को देनी होगी।