आदेश की कॉपी
USDMA SOP No. 60 dt. 17.4.2021
कॉविड संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के संबंध में मुख्य सचिव उत्तराखंड का आदेश जारी
उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य में रात्रि कर्फ्यू अब प्रदेश के सभी जिलों में रात 9:00 बजे से 5:00 बजे तक लागू रहेगा,
जिला देहरादून के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 18 अप्रैल को एवं अप्रैल महीने में आने वाले प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोविड- कर्फ्यू लागू रहेगा,
प्रदेश के अन्य जनपदों में अप्रैल महीने में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 कर्फ्यू लागू रहेगा,
देहरादून के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे
उक्त प्रतिबंधों के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों में छूट प्रदान की जाएगी
1-जिन औद्योगिक संस्थाओं में कई पारियों में कार्य होता है उनके कर्मचारियों के आवागमन हेतु
2- राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही
3- मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों हेतु
4- बस ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्री
5- शादी सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों हेतु बैंक्विट हॉल सामुदायिक हॉल धार्मिक स्थलों से आवाज आई हेतु व्यक्तियों वाहनों को निर्धारित समय में प्रतिबंध की छूट दी जाएगी
6- जिन संस्थानों में रात्रि पाली में कार्य होता है उनके कर्मचारियों को कार्य स्थल तक के आवागमन हेतु।