पूर्व में राज्य सरकार द्वारा हुए-19 के संक्रमण के एवं नियंत्रण के आदेश संख्या 84/USDMA/7922020) जोकि दिनांक 09 मई 2021 को जारी की थी। इस COVID- Curfew की अवधि को और 7 दिवस के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों के साथ बढ़ाया जा रहा है।
1. राज्य में दिनांक 13.05.2021 प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 23.05.2011 प्रात 06:00 तक COView प्रभावी रहेगा।
2.COVID Curfew COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा mm Vaccination g Freead! COVID Vaccination Centre (&2 Dese हेतु आवागमन हेतु Vaccination रजिस्ट्रेशन/ Memages/Other proof दिखाने पर को निजी वाहन टैक्सी ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट की जायेगी। 3. COVID को देखते हुए COVID Curfew अवधि में विवाह
समारोह आयोजित करने की सलाह दी जाती है। यदि विवाह समारोह को त किया जाना समय में हो तो अधिकतम 20 लोगों को RE-PCR Negative Tr Report (अधिकतम 12 घंटे पूर्व के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
4. शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकते है।
5. शैक्षिक क्षण को संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएग। हालांकि, MBBS (4th & 5th year), BDS (4th year). Nursing classes (3th Yeat) only will continue. राज्य / राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं
के संचालन की अनुमति संबंधित विभागों द्वारा Case to Case के आधार पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा सूचना दी जाएगी।
6. समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर ऑडोटोरियम् आदि स्थान व इनसे सम्बन्धित गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।
7. समस्त सामाजिक राजनीतिक / खेल गतिविधिया / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक समारोह other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
8. मंदिरा की दुकान एवं बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
9. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
10. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।
11. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु विगत वर्ष की भांति ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप 7 दिवसों तक isolation में रहेगे। उक्त isolation पूर्ण होने के उपरान्त COVID-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर में जा सकते है। उपरोक्त Village quarantine facility संचालन पर (पेयजल व्यवस्था साफ सफाई विद्युत व्यवस्था बिस्तर आदि) आने वाले चाय का भुगतान ग्राम पंचायत को State Finance Commission से प्राप्त निधि से वहन किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) एवं CMRE से village quarantine facility में होने वाले व्यय ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा।
12. गतवर्षांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार Quarantine centers का संचालन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान Stuate Disaster Response Fund के COVID-19 Management के मानक अनुसार एवं CMREसे किया
13.COVID curfew में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलो आवासीय क्षेत्र बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मार्केट्स एवं मण्डी आदि स्थानों को निरस्तर sanilize करवाना सुनिश्चित करे।
14.COVID curfew अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों दुकानों कार्यालयों को सशर्त (Social Distancing and COVID Safety Protocols) कार्य करने की छूट प्रदान की जाती है
1
14. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24 घण्टे) रहेगी।
जैसे:
1. चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवायें।
ii. डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जनऔषधि केंद्र सहित समस्त दवाओं की दुकानें ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकानें।
चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल संग्रह केंद्र (Collection Centers)।
iv. फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, COVID-19 संबंधित संधान करने वाले संस्थान ।
V. पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति
VI. COVID-19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के
सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जिनमें होम केयर प्रोवाइडर
डायग्नोस्टिक्स सप्लाई चेन फर्म्स आदि शामिल हैं।
vii. दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्माण संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयों
viii. एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा / स्वास्थ्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान।
14.B. वित्तीय संस्थान- निम्नलिखित संस्थान / अधिष्ठान खुले रहेंगे:
i बैंक शाखाएं (प्रातः 10:00 से अपराह्न 2.00 बजे तक खुले रहेंगे) और एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी सेवा प्रदाता, बैंकिंग संपर्क (बीसी), एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां।
ii. सहकारी वित्तीय समितियों
Insured Persons को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए Employees State Insurance Corporation को समस्त क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय / शाखा कार्यालय।
संबंधित संस्थानों द्वारा न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए और जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
14.C. निम्नलिखित Public Utilities यथावत संचालित रहेंगे:
i. तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन वितरण भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे–पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल रसोई गैस आदि।
ii. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन और वितरण
TV राज्य में नगरपालिका स्थानीय निकाय पर जल और अष्टि क्षेत्रका संचालन
V. शैलीकॉम टावरों के रखरखाव और प्रीपेड के लिए वि
सुविधाओं सहित दूरसंचार, डीटीएच और इंटरनेट सेवा प्रदाता ि
जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवा
14.D. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:
1. COVID Curfew के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के त्याग कोसने के लिए राज्य के PS-Ration की दिनांक 18 मई 2021 से 25 मई 2021 तक प्राप्त 07:00 बजे से 10:00 बजे तक खुली रहेगी।
C राशन की दुकाने, किराने के समान के दुकाने आदि दिनांक 21 2021 की प्रातः 7.00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक खुली रहेंगी।
फल, सब्जी, डेयरी और दूध, Bakery Manufacturing, मौस, चिकन और मछली की बिक्री उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग और संबंधित गतिविधियाँ दैनिक आधार पर प्रातः 07:00 से प्रातः 10:00 बजे तक खुली रहेंगी। ये प्रतिष्ठान सभी COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।
आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए ही परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
Vi जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से फलों और सब्जियों डेयरी और दूध, माँस आदि की होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा इस हेतु आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेगी ।
vi होटल, रेस्तरां भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। होटल, और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।
COVID-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पशु चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान तथा उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग एवं अन्य संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर प्रातः 07:00 से प्रातः 10:00 बजे तक खुले रहेंगे।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गतका DIDC Myntra] आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी होम डिलीवरी ।
और किराने की वस्तुओं के टकर दि सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी। X प्रिंट इलेक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया
xi. दूरसंचार इंटरनेट सेवा प्राण और लाए और फाइबर
पेट्रोल पंप एलपीजी पेट्रोलियम और गैस बुदरा और रण आउट
xiliबिजली उत्पादन पारेषण और विवरण इकाइयों और सेवाएं
को स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं।
कार्यालय और आसीय परिसरों के रख-रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाए और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं।
स्वाइन सुविधाओं के उपयोग विनित किए गए प्रतिष्ठान
निर्माण उपकरण और आपूर्ति जैसे-सीमेंट सरिया वा आदि की दुकानें 200 बजे से 10:00 बजे तक)।
Xvid ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकानें
NIKउपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।
14.E. परिवहन
Inter-State movement of public transport shall continue with occupancy restricted at 50% and subject to SOPs issued by State Transport Department. Passengers travelling to the State by air. bus, railways and private vehicles/ taxi shall register on Smart City e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) of Uttarakhand Government prior to commencement of their journey, बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों (बस और टैक्स के ड्राईवर, कन्डक्टर और हैल्पर) को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
ii. सार्वजनिक परिवहन का अंतरराज्यीय आवागमन 50 प्रतिशत के प्रतिबंधित और राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा।
राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊँ एवं कुमाँऊ से गढ़वाल यूपी के बार्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे (अन्तर्राज्यीय) उन्हें कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT-PCR / RAT) की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के Smart City के e-pass web (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य portal
जिला देहरादून, हरिद्वार, पौडी गढ़वाल, नैनीत एवं उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों हेतु RT-PCR RAT नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा जिला बोर्ड बैंक पोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया आएगा।
जनपद हरिद्वार में अस्थी विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन शासकीय वाहनों में वाहनों की क्षमता के 50 प्रतिशत की शर्त का अनुपालन करते हुए मात्र व्यक्तियों को COVID Protocol के साथ अनिवार्य रूप से Smart City Web Portal http://smartcity dehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण एवं 2 घंटे पूर्व की RT-PCR Negative Test Report की अनिवार्यता के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
vi. सभी मालवाहक वाहनों (लदै हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने / उतारने की अनुमति
Vii. सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी।
vill अधिकारियों/ कर्मियों को अपने संगठनों / संस्थानों द्वारा जारी किए गए वैध
आईडी कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने और वापस जाने हेतु निर्गत
दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति है।
ix. रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों/टैक्सियों/ ऑटो आदि यात्री वाहनों को यात्रा दस्तावेज/टिकट प्रदर्शित करने पर ही म की अनुमति दी जाएगी। ऑटो और टैक्सी
को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति हैं। . आपातकालीन आवश्यकता वाले बीमार व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को की अनुमति अस्पताल / चिकित्सक की पर्ची (Medical prescription) दिखाने पर होगी।
X.
XII. COVID-Curfew अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को राज्य के अंतर्गत अतिआवश्यक कार्य (यथा Medical Emergency / परिजन की मृत्यु हेतु आवागमन से संबंधित जिला प्रशासन को प्राप्त आवेदन पर वर्णित स्थिति का सत्यापन उपरांत जिला प्रशासन द्वारा राज्य के अंदर आवाजाही के लिए अनिवार्य रूप से अनुमति प्रदान की जायेगी जिसके लिए राज्य सरकार के Smart City के e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर आवेदन करना होगा।
xiii. टीकाकरण और परीक्षण के उद्देश्य के लिए 18- 45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को वैध परिचय पत्र या पंजीकरण प्रमाण के साथ अनुमति होगी।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति होगी।
XV. . आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार / स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी।
xvi. सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर-राज्यीय आयात-निर्यात आवागमनकी अनुमति है।
xvii. सभी चिकित्सा कर्मियों, नसों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति है।
xviii. COVID व्यवहार के नियम और प्रोटोकॉल के साथ 50% की सीमा के अधीन निजी वाहनों को वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी।
143 समस्त कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं संबंधित गतिविधियां पूरी तरह से निम्नानुसार संचालित रहेगी:
1. किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा कृषि कार्य- बुवाई नर्सरी की तैयारी भूमि को तैयारी सिचाई रोपण कटाई, बेशिंग प्रसंस्करण (Processing) और बैंकिंग आदि।।
कृषि बागवानी / फ्लोरिकलार से संबंधित अन्य गतिविधियों जैसे खरीद वित्तरण पैकेजिंग, तैवरहाउस मडिया, स्टोरेज उसके स्पेयर पार्ट्स उर्वरक, कीटनाशक कीटनाशक आदि से सम्बंधित दुकानें।
प्रसंस्करण (Processing) संयंत्र द्वारा परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रह प्रसंस्करण, वितरण और विक
iv.पोल्ट्री फार्मस्य पालन और हैधरी सहित पशुपालन फा सबंधी गतिविधियां।
14.G. सरकारी और निजी उद्योग औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन के संबंध में
All Industries in both urban and rural areas shall operate with strict adherence to SoPs and Covid-19 safety protocol. यथासंभव उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों / कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक लाने एवं घर छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था उद्योग प्रबंधन द्वारा किया जायेगा या उद्योग मैनेजमेन्ट द्वारा श्रमिकों/कर्मचारियों को उद्योगों के परिसर में ही रहने का प्रबन्धन किया जायेगा।
ii. जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई / कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएंगे।
14.H. सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी:
i. सभी निर्माण गतिविधियों तथा उनमे कार्यस्त वाहन / मजदूरों की आवाजाही को स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा ।
ii. निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों / कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक
लाने एवं घर छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा की
जायेगी या ठेकेदार द्वारा निमार्ण कार्य में कार्यरत श्रमिकों / कर्मचारियों को निर्माण परिसर में ही रहने का प्रबन्ध किया जायेगा। iii. राजकीय व निजी निर्माण स्थलों में कार्यरत कार्मिकों / मजदूरों की आवाजाही हेतु जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया एवं COVID-19 के प्रोटोकॉल का
पालन किया जायेगा।
14.1. Offices of the Government of India, its Autonomous/ Subordinate Offices will remain open, as mentioned below:
1. रक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियां ( IMDA, SASE और CWC) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रेलवे, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), भारतीय निगम (FCI). एनसीसी और नेहरू युवा केंद्र (NYK) और किसी भी अन्य आवश्यक सेवाओं में तथा COVID-19 के प्रबंधन में लगे केंद्र सरकार के कार्यालय न्यूनतम कार्मिक की सीमा के साथ खुले रहेंगे तथा शेष कार्मिकों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
14.J. Offices of the State Government their Autonomous Bodies and Local Governments will remain open as mentioned below:
1. पुलिस, होम गार्ड/पीआरडी सिविल डिफेंस फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज उपनल, डिजास्टर मैनेजमेंट, कारागार, म्युनिसिपल सर्विसेज के साथ-साथ आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहने के लिए बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगे,
H वन कार्यालय मिडियामर के संचालन और रख-रखाव नर्सरी वन्यजीव वनाग्नि, वनीकरण क्षेत्रों में सिंचाई, वृक्षारोपण आदि तदसम्बन्धित आवश्यक mifafrut के लिए आवश्यक कर्मचारी / श्रमिक तथा इससे सम्बन्धित परिवहन वृक्षारोपण और सिल्विकल्पर संबंधित गतिविधियों
iii. विधानसभा सचिवालय, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी निदेशालय कमिश्नरी कलेक्ट्रेट और जिला कोषागार खुले रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग [उत्तराखंड सरकार के आदेश से 329/XX.Xi (15) जी/ 2020- 04/2 दिनांक 28 अप्रैल 2021 कार्यालय खोलने और विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को दी गई छूट के बारे में राज्य सरकार के साथ-साथ उत्तराखण्ड में संचालित केंद्र सरकार के विभागों में भी सख्ती से पालन किया जाना है।
सभी कर्मचारी जिन्हें राज्य सरकार / प्राधिकरण / जिला प्रशासन द्वारा
COVID-19 बूटी दी जाती है, वे COVID संबंधित डयूटी के लिए रिपोर्ट
करेंगे।
v. उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार किसी भी विभाग के कर्मचारी / अधिकारियों को कोविड ड्यूटी में लगा सकते है तथा किसी भी विभाग के कार्यालय को खुलवा सकते है।
14.K. Offices of the Private/ Civil Society Sector:
निजी / कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय बंद रहेंगे और ऐसे कार्यालय अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने को प्रोत्साहित करेंगे।
14.L. General Directives for COVID-19 Management:
पूरे राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित
किया जायेगा
सार्वजनिक स्थानों कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले
व्यक्तियों को फेस कदर/ मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। जुर्माने के
T.
in सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित साथ दंड का प्रावधान होगा।
iv.
सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।
14.M. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा: निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर
जाने की अनुमति है:
i 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति .
ii Persons with co-morbidities
गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं। iv 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे
14. दंड के प्रावधान
1 COVID-Curfew का करने वाले किसी व्यक्ति के पा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60) महामारी 1007 एवं
आदेश के सभी जनपदों में पूजा (स्तर 21) के अनुसार प्रभावी रहे