जिले में कोविड संक्रमण के बढते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिले की समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत एवं जनपद के घाट, देवाल तथा नारायणबगड बाजार की समस्त दुकानों को (आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोडकर) 6 मई से 9 मई की सुबह 5ः00 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किए है। इस अवधि में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी प्रतिदिन दोपहर 2ः00 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि दवाई की दुकानें पूरे समय खुली रह सकेंगी। अन्य दिशा निर्देश पूर्ववत् रहेंगे। डीएम चमोली स्वाति एस भदौरिया ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, और आईपीसी के साथ अन्य अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी