प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार ने शुल्क किया तय।

उत्तराखंड में प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड-19 के उपचार के लिए दिए जाने वाले शुल्क के संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है
इस आदेश में दो तरह की हॉस्पिटल की कैटेगरी रखी गई है।

NBAH से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में ₹10000 से ₹18000 रुपये रखा गया है जिसमे कोरोना ने सामान्य मरीजो के लिए 10हजार रुपये ,गंभीर कोरोना मरीजों के लिए 15 हजार रुपये ,अति गंभीर के लिए 18 हजार रुपये

गैर NBAH से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में 8000 से ₹15000 तक का शुल्क रखा गया है,जिसमे कोरोना ने सामान्य मरीजो के लिए 8 हजार रुपये ,गंभीर कोरोना मरीजों के लिए 13 हजार रुपये ,अति गंभीर के लिए 15 हजार रुपये है

साथी सभी रोगियों का उपचार भारत सरकार आईसीएमआर की गाइड लाइन के अनुसार किया जाएगा।
निजी अस्पतालों के चिकित्सा दरों के पैकेज में सभी सुविधाएं जिसमें बिस्तर भोजन और अन्य सुविधाएं निगरानी नर्सिंग देखभाल डॉक्टरों के दौरे परामर्श इमेजिंग सहित जांच कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार और ऑक्सीजन के लिए मानक देखभाल ब्लड आदि शामिल होगा

उप अस्पतालों को 25% बेड सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों तथा आयुष्मान भारत अटल आयुष्मान के मरीजों( जो अस्पताल उस योजना में पंजीकृत हो) के लिए आरक्षित करना होगा इन बेडों के लिए सी जी एच एस आयुष्मान भारत की दर पर प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

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