बड़ी खबर :- 6 मई तक कोरोना कर्फ़्यू,3 दिनों के लिए बढ़ाया कर्फ्यू,

उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है । कल सुबह से ही 6 मई की सुबह 5:00 बजे तक फिर कर्फ्यू लगाया जाएगा पिछले आदेश के मुताबिक इसको कल ही खत्म होना था इस बार 3 दिन के लिए कर्फ्यू रहेगा जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी पर वक्त कम किया जाएगा

कोरोना कर्फ्यू अवधि निम्न सेवाओं से जुड़े दुकानों और वाहनों के मध्यान्ह 12:00 बजे तक सशर्त छूट,

फल सब्जी की दुकान है डेरी बेकरी मीट मछली अंडे राशन सरकारी सस्ता गल्ला तथा पशु चारा की दुकानें दिन 12:00 बजे तक खुली रह सकेंगे
पेट्रोल पंप गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी

हवाई जहाज ट्रेन करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

और समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।

कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन

निर्माण कार्य सीमेन्ट सरिया रेत बजरी ईंट की दुकाने मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी। मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।

तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे। मीडिया के लिए उनका आई डी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।

वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी। 19 जाच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।

पोस्ट ऑफिस तथा बैंकिंग सेवाऐं वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे।

अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड-19 निगेटिव रिर्पोट की अनिवार्यता होगी।

> आपातकालीन सेवा के वाहनों, आवश्यक सेवा के वाहनों, मालवाहक वाहनों, निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों तथा औद्योगिक इकाईयो एवं इनके वाहन व कार्मिको आवगमन अनुमन्य है, इसलिए इन्हें रोका नही जायेगा।

शासकीय कार्यालयों, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी के कार्मिकों एंव उनके वाहनों को उनके पहचान पत्र / सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी।

 

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