Breaking;-भर्ती घोटाले के आरोपी दोनों सचिवालय कर्मी हुए सस्पेंड,

गौरव कुमार चौहान पुत्र सुरेन्द्र सिंह, अपर निजी सचिव (अस्थाई रूप से कार्यरत). उत्तराखण्ड सचिवालय, निवासी कासमपुर, जसपुर जनपद ऊधम सिंह नगर, को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस.टी.एफ., देहरादून के पत्र दिनांक 10.08.2022 द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 यथासंशोधित 2010 के नियम – 4 ( 3 ) (क) के अधीन 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध किए जाने के कारण दिनांक 10.08.2022 से निम्नलिखित आरोपों के अधीन निलम्बित किया जाता है ,गौरव कुमार चौहान, अपर निजी सचिव, उत्तराखण्ड सचिवालय को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगा किंतु ऐसे कार्मिक को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

 

सूर्य प्रताप सिंह पुत्र श्री संजय सिंह राणा, अपर निजी सचिव (अस्थाई रूप से कार्यरत), उत्तराखण्ड सचिवालय, निवासी ग्राम निवाड मण्डी, थाना व पोस्ट जसपुर जनपद ऊधम सिंह नगर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस.टी.एफ. देहरादून के पत्र दिनांक 12.08.2022 द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 यथासंशोधित 2010 के नियम-4 (3) (क) के अधीन 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध किए जाने के कारण दिनांक 12.08.2022 से निम्नलिखित आरोपों के अधीन निलम्बित किया जाता है सूर्य प्रताप सिंह, अपर निजी सचिव, उत्तराखण्ड सचिवालय वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किंतु ऐसे कार्मिक को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

 

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