देहरादून.
सार्वजनिक यातायात के संचालन को लेकर राज्य सरकार ने जारी की एसओपी,
अंतर्राज्जीय मार्गों पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के संचालन की दी सशर्त अनुमति,
दूसरे राज्यों के नियमों से समन्वय स्थापित कर करना होगा संचालन,
टैक्सी,मैक्सी,थ्री व्हीलर और ई रिक्शा में निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही बैठानी होगी सवारी,
बसों में खड़े होकर सफर नहीं कर सकेंगे यात्री,
यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लेना होगा किराया,
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों का करना होगा पालन,
यात्रा से पहले और यात्रा के बाद वाहनों को करना होगा सेनेटाइज,
चालक, परिचालक और यात्रियों को डाउनलोड करनी होगी आरोग्य सेतु एप,
बसों में यात्रा से पहले यात्रियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग,