कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के संबंध में मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आदेश जारी किया है जिसमें लिखा है कि कोविड-19 संक्रमण में लगातार वृद्धि हो रही है जिस की रोकथाम के लिए जन सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार कई दिशा-निर्देश जारी कर रही है
सभी धार्मिक राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजन तथा विवाह इत्यादि में अनुमति व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी
सार्वजनिक वाहन जिसमें बस विक्रम ऑटो रिक्शा इत्यादि में 50% यात्री क्षमता के साथ ही संचालित किए जाएंगे।
समस्त सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट तथा बार 50% क्षमता से ही संचालित।
सभी जिम 50% क्षमता से ही संचालित किए जाएंगे।
सभी जिलों में संचालित कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे।
सभी स्विमिंग पूल स्पा सेंटर भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।
कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन मैं सभी गतिविधियां पूरी तरह से वर्जित रहेगी।
रात्रि कर्फ्यू रात 10:30 बजे से सुबह 5:00 बजे तक जारी रहेगा
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति गर्भवती महिलाएं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने पर तथा स्वास्थ्य एवं अन्य जरूरी कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती
उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से कोविड के नियम फॉलो करने होंगे