देहरादून नगर निगम क्षेत्र मैं रात के कर्फ्यू को लेकर डीएम देहरादून का आदेश जारी आदेश में लिखा गया है कि नगर निगम देहरादून छावनी परिषद गढ़ी कैंट क्लेमेंट टाउन क्षेत्र के अंतर्गत रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा
रात के कर्फ्यू के दौरान जिन को लेकर छूट दी गई है आदेश में लिखा है कि
विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाने पर आने-जाने में छूट प्रदान की जाएगी
चिकित्सा तथा आवश्यक सेवाएं फल सब्जी दूध पेट्रोल गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को आवागमन में छूट मिलेगी
मेडिकल दुकानें तथा पेट्रोल पंप पूरे समय खुले रह सकते हैं
हवाई जहाज ट्रेन बस से यात्रा करने वाले व्यक्ति को आवागमन में छूट मिलेगी
सार्वजनिक खेत के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों को आने-जाने में छूट रहेगी औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र दिखाने पर आने जाने में छूट रहेगी
नगर क्षेत्र से बाहर यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र से होते हुए किसी अन्य जिले अथवा राज्य के लिए अपने वाहन से आना-जाना करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी