आवासीय शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थानों के लिए डीएम देहरादून का आदेश,

देहरादून में दूसरे राज्य से आने वाले छात्र-छात्राओं और ट्रेनीज  एवं उन्हें छोड़ने या लेने आए अभिभावकों आने  से पहले  72 घंटे के अंदर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट यानी rt-pcr जरूरी है तथा किसी भी दशा में बिना इस रिपोर्ट के प्रवेश नहीं दिया जाएगा साथ ही संक्रमण के नियंत्रण हेतु समय-समय पर जारी भारत सरकार और उत्तराखंड शासन प्रशासन के के निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाएगा आदेश में साफ लिखा है कि उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संस्थानों के विरुद्ध uttrakhand epidemic disease Covid 19 regulations 2020 एवं epidemic disease act 1987 के तहत वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी

देहरादून के डीएम डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश में लिखा है कि लगातार यह बात सामने आ रही है कि आवासीय शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा छात्र-छात्राओं और प्रशिक्षुओं को शिक्षण व प्रशिक्षण हेतु बुलाया जा रहा है यदि अन्य प्रदेशों से आने वालों को rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आवासीय परिसर में प्रवेश किया जाता है तो कोविड-19 संक्रमण फैलने की अधिक संभावना बन सकती है फलस्वरूप इसके और आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए


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